Income Tax: जैसा की हम सभी जानते है की मार्च में इनकम टैक्स भरने का जो दौर है वो शुरू होता है। और सरकार ने हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सरल बनाया है। इसके अलावा, आयकर दाताओं को पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम के दो विकल्प मिल रहे हैं। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में अलग-अलग प्रावधानों से कर छूट भी मिलती है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे महिलाएं 50 हजार रुपये तक की स् टैंडर्ड डिडक् शन छूट का दावा कर सकती हैं। आइए जानें कि महिलाएं टैक्स बचाने के लिए क्या कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं।
इनकम टैक्स में कहां मिलेगा छूट | Where will you get exemption in income tax?
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यदि आपने पुरानी व्यवस्था के अनुसार Income Tax दाखिल किया है, तो आप Tax आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आयकर की धारा 80सी के तहत आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)(EPF) Employees’ Provident Fund,नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) NSC – National Savings Certificate (EPF) Employees’
Provident Fund (एनएससी) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं के जरिए 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने, पति, बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भरते हैं तो आपको आयकर की धारा 80डी के तहत आयकर छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा आप किसी धार्मिक ट्रस्ट में दान देकर भी धारा 80जी के तहत आयकर छूट पा सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? | What are the options to save Income Tax?
अगर आप भी इनकम टैक्स बचाने के तरीके तलाश रहे हैं तो आपको मार्च खत्म होने से पहले निवेश कर देना चाहिए। अगर आपकी बेटी है और उसकी उम्र दस यदि आप एक वर्ष से कम हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं।. यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक आकर्षक योजना है। इनमें से निवेश पर धारा 80सी के तहत कर छूट मिलती है। आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी टैक्स छूट पा सकते हैं। यदि आप पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये तक निवेश करते हैं, तो आप जमा राशि पर कर छूट का आनंद ले सकते हैं। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा भी कर सकते हैं।
आपको होम लोन का भी लाभ मिलेगा : You will also get the benefit of home loan Income Tax
अगर होम लोन Home Loan किसी महिला के नाम पर है तो आप इनकम टैक्स Income Tax की सेक्शन धारा के तहत आप टैक्स छूट का दावा पेश कर सकते हैं.
इनकम पहली टैक्स बार घर खरीदने वाले लोग आयकर की धारा 80EEA के तहत पहली 1.5 बार लाख घर रुपये खरीदने तक वाले के होम लोन के ब्याज ब्याज 1.5 पर लाख कर रुपये छूट तक का टैक्स आनंद में ले छूट सकते मिलता हैं। है. हालांकि, जबकि,महिलाएं आयकर की धारा 24 के तहत दो 2 लाख के रुपये की ब्याज पर छूट का दावा पेश कर सकती हैं।
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